भोपाल। घर-घर शराब परोसने की किरकिरी झेल रही शिवराज सरकार ने होम बार लाइसेंस की मंजूरी दे दी, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू हुई नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद भी अभी तक एक भी करोड़पति व्यक्ति ने होम बार लाइसेंस के लिए रुचि नहीं दिखाई है. एमपी में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, शिवराज सरकार ने नई शराब नीति की लागू
होम बार खोलने के लिए ये हैं शर्तें:मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत होम बार खोलने के लिए आपको करोड़पति होने के साथ-साथ आपका कैरेक्टर भी स्ट्रोंग होना चाहिए. इसके साथ ही आपके परिवार में किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिसके लिए शपथ पत्र भी आबकारी विभाग को देना होगा. आबकारी अधिनियम 1995 के तहत व्यक्ति पर कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, साथ ही भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी भी आपराधिक आरोप के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया हो.
होम बार में कितनी शराब की बोतल रख सकते हैं :शर्तों के मुताबिक आप विदेशी शराब अपने आवास के परिसर में अपने परिवार रिश्तेदार के साथ पी सकते हैं. परिवार के कितने सदस्य और कितने रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पीने वालों की उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए. स्पिरिट की 12 बोतल ,बियर की 12 बोतल , वाइन की 12 बोतल, हालांकि विशेष प्रकरणों में बोतलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.