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Published : Oct 29, 2021, 9:30 AM IST

Updated : Oct 29, 2021, 12:31 PM IST

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MP में शिवराज सरकार बांटेगी मुफ्त में प्लॉट, जानिए आपको कैसे मिलेगी फ्री में जमीन!

मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को मुफ्त में प्लॉट दिया जायेगा. आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. प्लॉट अधिकतम 60 वर्गमीटर का होगा.

Madhya Pradesh Government to give free plots to eligible families in rural areas under Mukhyamantri Awasiya Bhu-adhikar Yojna
मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को मुफ्त में देगी प्लॉट

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति-पत्नी एवं बच्चे और यदि उनके पास रहने का कोई भू-खण्ड नहीं है तो उन्हें सरकार रहने के लिए नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी. इससे प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) (PMAY)में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत मिलेगी जमीन

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका यह अधिकार है कि रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा तो कम से कम उसके नाम का हो, जिस पर मकान बनाकर वह अपने परिवार-बच्चों के साथ रह सके. यह गरीबों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला है. मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर मीडिया के लिए जारी संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना (Mukhyamantri Awasiya Bhu-adhikar Yojna) में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा-निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं.

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जिन परिवारों के पास भू-खण्ड नहीं है, उन्हें राज्य सरकार नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन-यापन का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है. आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आरंभ की गई है.

भू-खण्ड के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल से करना होगा आवेदन, 60 वर्गमीटर होगा भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल

योजना में आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किए गए हैं. आवंटन के लिए भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर होगा. परिवार से आशय पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री होंगे. आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों. आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

पति-पत्नी के संयुक्त नाम से होगा भू-स्वामी अधिकार-पत्र

योजना में पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची संबंधित ग्रामवासियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाएगी, जिसकी समयावधि दस दिन से कम की नहीं होगी. सूचना, चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थानों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी. पात्र आवेदकों को पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से उपलब्धता के आधार पर भू-स्वामी अधिकार-पत्र प्रदान किए जाएंगे. भू-खण्ड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा. प्राप्त आवेदनों तथा स्वीकृत प्रकरणों की मॉनीटरिंग आयुक्त राजस्व द्वारा की जाएगी.

आयकर दाता और शासकीय सेवक नहीं होंगे योजना के लिए पात्र

जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है अथवा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है या जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं और यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है या आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है वहां एक जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे व्यक्ति योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे.

Last Updated : Oct 29, 2021, 12:31 PM IST

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