भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए आगामी पंचायत चुनाव को टाल दिया. सरकार ने चुनाव से संबंधित अध्यादेश वापस ले लिया, जिस पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद एक और बड़ा फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया गया. इसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव नए सिरे से कराया जाएगा, साथ ही वोटर लिस्ट भी अपडेट होगा. 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. (mp panchayat election new voter list) आइए सिलसिलेवार जानते हैं की अभी तक मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में कौन-कौन से बड़े बदलाव और फेरबदल हुए गए हैं.
सीएम शिवराज का अध्यादेश
मध्य प्रदेश सरकार ने 21 नवंबर को पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी थी. इसके तहत सरकार ने 2019 के परिसीमन यानी की कमलनाथ सरकार के परिसीमन को रद्द कर 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया. इससे आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ. वहीं जिस 2019 के अध्यादेश को लागू किया गया था, उसे फिर से 26 दिसंबर को वापस ले लिया गया.
शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ऐसे पंचायतों के परिसीमन को निरस्त किया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए थे. सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने कोर्ट में चुनौती दी थी. इस बीच पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का नया पेंच सामने आया और फिर सरकार ने इस अध्यादेश को वापस ले लिया. इसके लिए 26 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई. इस सब की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाते हुए OBC सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया.