भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को अब पेंशन प्रकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और आटोमेटिक बनाया गया है. पेंशन से संबंधित सभी जानकारी एक ही पटल पर उपलब्ध कराने एवं उसकी समीक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम (PMS) लागू किया गया है.
पेंशन भुगतान आदेश समेत सभी सुविधा एक ही जगह मिलेगी
कंपनी से सेवा निवृत्त होने जा रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर पेंशन आदेश (पीओ), पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने तक की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी. इस प्रणाली में प्रस्तुत किए गए आवेदन के अनुमोदन एवं आदेश जारी होने की सूचना संबंधित पेंशनर को एसएमएस के माध्यम से भेजी जायेगी. पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लग से बनाया गया है, इस पर लॉगिन कर पेंशन प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी.
पेंशन में बिजली कंपनी ने बढ़ाया अंशदान
अब कंपनी अपने कर्मचारियों की पेंशन योजना में ज्यादा अंशदान जमा करेगी. अभी तक कर्मचारी के वेतन आदि का 10 प्रतिशत और इतनी ही राशि कंपनी पेंशन में जमा करती थी. मगर अब कंपनी ने इसे चार प्रतिशत बढ़ाकर कुल 14 प्रतिशत अपना हिस्सा जमा करने का फैसला लिया है. राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत एक जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र कार्मिकों के लिये कंपनी द्वारा मासिक अंशदान, वेतन और महंगाई भत्ते की राशि का 14 प्रतिशत कर दिया गया है. यह आदेश एक अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगा.