भोपाल। लंबे समय से चले आ रहे तबादला विवाद को सुलझाने के लिए आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया है. 5 जून यानी आज से नई तबादला नीति के हिसाब से अब विभाग 5 जुलाई तक तबादला कर सकेंगे इसके लिए उन्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी. देर रात सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह स्थानांतरण नीति अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं की जाएगी.
मध्यप्रदेश में नई तबादला नीति लागू, आज से 5 जुलाई तक विभाग कर सकेंगे ट्रांसफर
देर रात सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर प्रदेश में नई तबादला नीति लागू हो गई है. 5 जुलाई से यानी आज से विभाग 5 जुलाई तक अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर कर सकते हैं. यह स्थानांतरण नीति अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं की जाएगी.
इस आदेश में बताया गया है कि जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बिना तबादला नहीं होगा एक जिले से दूसरे जिले और राज्य स्तर पर तबादला करने के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति आवश्यक लेनी पड़ेगी. परिवहन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में यही तबादला नीति लागू रहेगी. जिले के अंदर पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री से सलाह करके पदस्थापना कर सकेंगे. डीएसपी या उससे वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद समन्वय में मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद ही हो सकेंगे स्वयं के व्यय को छोड़कर बाकी आवेदन ऑफलाइन लिए जा सकेंगे.
कुछ इस तरह की है नई तबादला नीति
तबादले मैं सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना की जाएगी 100 फीसदी पद भरने के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्रों में खाली पदों को भी भरा जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों में 3 साल की सेवा पूरी करने पर ही तबादला किया जाएगा. अनुसूचित क्षेत्रों से कब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उन स्थानों पर दूसरा अधिकारी या कर्मचारी ना आ जाए यशवंत अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में होने वाले तबादले पर लागू नहीं होगी. राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग करेगा. जिले के भीतर कलेक्टर प्रभारी मंत्री से सलाह करके इन्हें पदस्थ कर सकेंगे यही व्यवस्था तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर भी लागू रहेगी .
इन्हे मिली गृह जिले में तबादले की छूट
कार्यपालिक अधिकारियों व कर्मचारियों अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को छोड़कर को गृह जिले में तबादले के माध्यम से पदस्थ नहीं किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ से देर रात हरी झंडी मिलने के बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 2019 -20 के लिए तबादला नीति जारी की है.