भोपाल। मध्यप्रदेश में सियासत इन दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले पर आकर ठहर गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल 27 फीसदी से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों को उम्मीदवार बनाने का फैसला तो कर चुके हैं, मगर उनके लिए इतनी संख्या में इस वर्ग के उम्मीदवारों का चयन चुनौती भी बन गया है. राज्य में आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में (urban body and panchayat elections) ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने मामला राजनीतिक दलों के लिए गले की हड्डी बन गया है. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सरकार के दावों से असहमति जताई और यह चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के कराए जाने का पूर्व में फैसला सुनाया, जिस पर राज्य सरकार की ओर से मॉडिफिकेशन याचिका दायर की गई है, इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है. (27% reservation for OBC)
उम्मीदवार मैदान में उतारने की मुसीबत: सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों ने 27 फीसदी से अधिक वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान कर दिया है. भाजपा की ओर से प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा (bjp mp VD Sharma) और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ (pcc chif Kamal Nath) 27 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवार ओबीसी वर्ग का बनाने का ऐलान कर चुके हैं. दोनों दलों ने ऐलान तो कर दिया. मगर उनके सामने यह चुनौती बन गया है कि इतनी बड़ी तादाद में इस वर्ग के उम्मीदवारों के नामों का चयन कैसे करें और यह खतरा भी है कि, कहीं ऐसा करने पर अन्य वर्ग के कार्यकर्ताओं में नाराजगी न बढ़ जाए. राजनीतिक दल महसूस कर रहे हैं कि, अगर न्यायालय 27 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर देते तो उम्मीदवार का चयन आसान था. मगर बगैर आरक्षण के उम्मीदवार मैदान में उतारना बड़ी मुसीबत भी बन सकता है.