- जनता कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा
- रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
- कोविड प्रभारी मंत्रियों को मिला अनलॉक का जिम्मा
- अनलॉक की गाइडलाइन तय करने की मिली जिम्मेदारी
- ये है प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
1. सभी प्रकार के उद्योगों के साथ औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी. इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी.
2. उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.
3. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे.
4. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी.
5. पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी.
6. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी.
7. बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम खोले जा सकेंगे.
8. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी.
9. बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs Cooperative credit society, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज के संचालन एवं आवागमन की अनुमति है.
10. सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी.
11. सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी.
12. ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर के साथ दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी.
13. मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खोली जा सकेंगी.
14. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी.
15. सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.
16. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे.
17. जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें.
18. थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर संचालित किये जा सकेंगे.
19 एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा.
20. अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी.
21. मैंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.
22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी.
22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी.
23. उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा.
24. निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी.
25. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.
26. फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल,डीजल, केरोसीन टैंकर होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी.
27. हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी.