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जहरीली शराब बेचने वालों को होगी उम्र कैद! शिवराज कैबिनेट में प्रस्ताव पर लगी मुहर

मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं. सरकार जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है. नए प्रस्ताव के मुताबिक शराब का अवैध कारोबार करने वालों को उम्रकैद तक की सजा हो सकेगी.

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जहरीली शराब बेचने वालों को होगी उम्र कैद!

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Published : Aug 3, 2021, 11:07 AM IST

Updated : Aug 3, 2021, 6:06 PM IST

भोपाल। MP में जहरीली शराब का कारोबार करने पर अब उम्रकैद होगी. इसके लिए आबकारी एक्ट को और कठोर बनाया जा रहा है. शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. वाणिज्यिक कर विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया था. मौजूदा कानून में अवैध शराब की खरीद फरोख्त पर 10 साल की सजा का प्रावधान है.

जहरीली शराब का कारोबार करने पर उम्रकैद!

CM शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके संकेत दिए हैं. वो कह चुके हैं कि अवैध शराब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है. इसका मसौदा मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रखा गया. सूत्रों के मुताबिक सरकार आबकारी अधिनियम 1915 में कई बदलाव करने जा रही है. आबकारी संशोधन विधेयक 2021 के प्रस्ताव में आपराधिक धाराओं में सजा बढ़ाने की बात कही गई है.

15 महीने में जहरीली शराब से 53 लोगों की मौत

पिछले 15 महीने में प्रदेश में जहरीली शराब से करीब 53 लोगों की मौत हो चुकी है. मंदसौर में 25 जुलाई को जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बरतने के आदेश दिए थे. इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा.

मध्य प्रदेश : जहरीली शराब पीने से तीन की मौत, सियासत शुरू

7 जनवरी को खरगोन में अवैध शराब से दो लोगों की मौत हुई थी. 11 जनवरी को मुरैना में जहरीली शराब से 26 लोगों ने दम तोड़ दिया था. 25 जुलाई को मंदसौर में जहरीली शराब से 5 लोगों की जान चली गई थी. इसी तरह 15 अक्टूबर 2020 को उज्जैन में 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी. 6 सितंबर 2020 को रतलाम में जहरीली शराब के कारण दो लोगों ने दम तोड़ दिया था. 2 मई 2020 को रतलाम में ही जहीरीली शराब ने चार लोगों की जान ले ली थी.

कैबिनेट में प्रदेश में MSME के निवेश का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली सकती है. इस प्रस्ताव के मुताबिक MSME के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया जा सकता है. वर्तमान में केवल 10 करोड़ के निवेश वाले उद्योग ही इस दायरे में आते हैं.

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

  • कैबिनेट की बैठक में डायल 100 की समय सीमा 2021 से 2027 करने पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी.
  • महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी.
  • सिंगरौली जिले में नवीन आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी.
  • भारत ओमान रिफायनरी बिना के सहयोग से परिसर के पास 1000 बिस्तरों के स्थाई कोविड अस्पताल के निर्माण और संचालन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर
Last Updated : Aug 3, 2021, 6:06 PM IST

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