भोपाल। आधार कार्ड (Adhar Card) को पैन (Pan Card) से लिंक कराने की आखिरी तारिख 31 मार्च 2022 को बीत गई. आमजन की सुविधा को देखते हुए इसे 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया. अब 30 जून की आखिरी तारिख भी इस महीने खत्म हो जाएगी. (Online link Pan with Aadhaar Card) इसके बाद जो लोग अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे उन्हें दोगुना जुर्माना देना होगा.
लिंक नहीं किया तो भरना पड़ेगा दोगुना जुर्माना: पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख अब 30 जून 2022 है. अगर दोनों डॉक्यूमेंट इस तारीख तक लिंक नहीं किए जाते हैं तो पैन एक्टिव नहीं रहेगा. इसके कारण वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना, इनकम टैक्स रिटर्न, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं 31 मार्च के बाद 500 रुपए की लेट फीस लगाई गई थी. यानी अगर 30 जून तक पैन और आधार लिंक नहीं किया गया तो इस बार 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस लेट फीस का भुगतान Challan No ITNS 280 के जरिए किया जा सकेगा.