भोपाल। इंदौर में होने वाले इन्वेस्टर समिट मैग्नीफिसेंट से पहले कमनलाथ सरकार ने कैबिनेट ने उद्योगों को बढ़ावा देना कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि नए स्टार्टअप को अधिकतम 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. इन सभी मुद्दों पर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में उद्योग को बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए हैं.
मैग्नीफिसेंट समिट से आएगा प्रदेश में निवेशः जयवर्धन सिंह जयवर्धन सिंह ने कहा कि पहले घर बनाने के लिए 27 डाक्यूमेंट लगते थे. लेकिन अब केवल पांच डाक्यूमेंट ही लगेंगे. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से लोगों को फायदा होगा. पहले जमीन के कागजात अलग से लेने पहड़ते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की मॉनिटरिंग के लिए एक संस्था बनाई जाएगी और अच्छा काम करने वाले स्टार्टअप को सरकार एक लाख रुपए का पुरस्कार भी देगी.
मैग्नीफिसेंट के जरिए कमलनाथ सरकार प्रदेश में निवेश लाएगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के समय केवल एमओयू पास होते थे. लेकिन सीएम कमलनाथ प्रदेश में रोजगार लाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सीएम ने छिंदवाड़ा को विकसित कर बताया है कि वह पूरे प्रदेश को भी विकसित कर सकते है. जयवर्धन सिंह ने कहा कि कैबिनेट में ई व्हीकल के लिए 100 फ़ीसदी टैक्स में छूट का निर्णय भी लिया है. उन्होंने कहा कि भोपाल-इंदौर के अलावा जबलपुर-ग्वालियर में भी स्टार्टअप केंद्र बनाए जाएंगे.
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले
- कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत आगामी 5 साल में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन मैं लोक परिवहन के सभी इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे.
- ई वाहनों पर डिस्काउंट और बिक्री पर 1% की छूट देने का फैसला लिया गया
- ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत टैक्स में 100 फ़ीसदी छूट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
- इंडस्ट्री में लगने वाले सीवेज प्लांट पर एक करोड़ रुपए की छूट
- फार्मा कंपनियों को प्रयोगशाला के लिए 50 लाख की छूट
- स्लग पीरियड 3 से बढ़ाकर 5 फ़ीसदी किया गया
- लीज रेंट एकमुश्त जमा करने पर 20 साल तक भूमि का उपयोग करने का प्रावधान.
- उद्योगों को दी गई जमीन पर एफ ए आर दो प्रतिशत निर्मित एरिया 75% किया जाएगा.
- स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में नेट्रिप द्वारा वापस की गई जमीन आरक्षित जमीन में से 72.77 हेक्टेयर भूमि निवेशकों के लिए आरक्षित की गई।
- पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने निजी लोगों को पर्यटकों को ठहराने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान किया गया। अब घर के दो तिहाई हिस्से को पर्यटकों को किराए पर दिया जा सकेगा.