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दूसरे दिन भी नहीं आया आरिफ मसूद पर फैसला, दिनभर चलती रही भोपाल कोर्ट में पेश होने की अटकलें - Jabalpur High Court

गुरूवार को भी हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को लेकर फैसला नहीं सुनाया. अब माना जा रहा है कि शुक्रवार को हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी.

Arif Masood bail petition decided in Jabalpur High Court
आरिफ मसूद

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Published : Nov 26, 2020, 7:44 PM IST

भोपाल। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि गुरूवार को भी हाईकोर्ट ने मसूद को लेकर फैसला नहीं सुनाया. अब माना जा रहा है कि शुक्रवार को हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा.

नहीं आया आरिफ मसूद पर फैसला

मसूद के भोपाल कोर्ट में पेश होने की अटकलें

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के भोपाल कोर्ट में पेश होने की अटकलें चलती रहीं, जिसे देखते हुए भोपाल जिला अदालत में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था. कोर्ट परिसर के हर गेट पर पुलिस के जवान तैनात थे और अदालत में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही थी. कोर्ट परिसर के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है. पुलिस को आशंका थी कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद आरिफ मसूद भोपाल जिला अदालत में पेश होंगे.

भोपाल कोर्ट

भोपाल की विशेष अदालत जारी कर चुकी है गिरफ्तारी वारंट

लंबे समय से फरार चल रहे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल जिला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है. वहीं भोपाल की विशेष अदालत पहले ही विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. आरिफ मसूद के वकील ने जनप्रतिनिधियों के लिए बनाई गई विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी यहां से याचिका खारिज होने के बाद ही हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है.

क्या है पूरा मामला

राजधानी के इकबाल मैदान में आरिफ मसूद और उनके समर्थकों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इस दौरान मसूद समेत 30 लोगों को ही विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति प्रशासन ने दी थी, लेकिन देखते ही देखते इकबाल मैदान में भीड़ इकट्ठा हो गई. जहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं किया गया. इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरिफ मसूद के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की, जिसमें गैर जमानती धाराएं जोड़ी गई थी.

29 मामले दर्ज

अब सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. सरकार की ओर से कहा गया है कि आरिफ मसूद के खिलाफ अब तक 29 मामले दर्ज हो चुके हैं. इसके साथ ही भोपाल में भी कांग्रेस विधायक ने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए थे. बुधवार को हाईकोर्ट में आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है.

भोपाल कोर्ट

कौन हैं आरिफ मसूद

2018 के विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य से विधायक चुने गए आरिफ मसूद मुसलमानों से संबंधित मुद्दों पर पहले से भी मुखर होकर बोलते रहे हैं. मॉब लिंचिंग से लेकर राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर उनके बयान अक्सर चर्चा में रहे हैं. विधायक चुने जाने के थोड़े दिनों बाद ही उनके एक बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया था. उन्होंने कह दिया था कि मैं देश से प्यार करता हूं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा. इसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे और कांग्रेस पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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