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पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को एक साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया - भोपाल न्यूज

प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हरेंद्रजीत सिंह उर्फ बब्बू को न्यायालय ने एक साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है. बब्बू को शासकीय काम में बाधा डालने के मामले में दोषी मानते हुए एक साल की जेल और जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

फाइल फोटो.

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Published : Jun 20, 2019, 10:53 PM IST

Updated : Jun 20, 2019, 11:58 PM IST

भोपाल। जिला अदालत में आपराधिक मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हरेंद्रजीत सिंह उर्फ बब्बू को एक साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय में विधायकों से जुड़े हुए मामलों को देखते हुए विशेष कोर्ट बनाई गई है. जहां वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के मामले की सुनवाई होती है, उसी न्यायालय में इस परिपेक्ष में फैसला सुनाया गया है.

प्रदेश के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे हरेंद्रजीत सिंह उर्फ (बब्बू) पर करीब 20 वर्ष पहले यह आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. जिसकी सुनवाई लगातार चल रही थी. लेकिन आज जिला न्यायालय के विशेष कोर्ट में न्यायधीश सुरेश कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए उन्हें एक वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा सुना दी है.

पूर्व मंत्री रहे हरेंद्रजीत सिंह उर्फ बब्बू को एक साल की जेल.

यह है पूरा मामला-
मामला जबलपुर का है और यह घटना वर्ष 2000 में हुई थी. पूरा घटनाक्रम जबलपुर के एजेके थाने में घटित हुआ था. हरेंद्रजीत सिंह उर्फ बब्बू ने एक मामूली से विवाद के चलते थाने में एसआई के ऊपर कुर्सी फेंक कर मार दी थी. इस मामले में पुलिस के द्वारा हरेंद्रजीत सिंह के खिलाफ गाली-गलौज करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया था. न्यायालय ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर हरेंद्रजीत सिंह को शासकीय काम में बाधा डालने के मामले में दोषी मानते हुए एक साल की जेल और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. हालांकि न्यायालय ने हरेंद्रजीत सिंह को गाली गलौज करने की धाराओं में सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह न्यायालय से सजा हो जाने के बाद अपील कर सकते हैं.

Last Updated : Jun 20, 2019, 11:58 PM IST

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