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Published : Jul 22, 2021, 3:56 PM IST

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MP में हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर, 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा नियम, पहले 31 जुलाई तक का था आदेश

सरकारी दफ्तरों में 31 अक्टूबर तक पांच कार्य दिवस ही होंगे. इसके लिए आदेश जारी हो गया है. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. पहले 31 जुलाई तक के लिए ये आदेश था, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक लागू कर दिया गया है.

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MP में हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तर हफ्ते में पांच दिन ही खुलेंगे. सरकार ने ये आदेश जारी किया है. 31 अक्टूबर तक के लिए ये नियम लागू होगा. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है.

तीसरी लहर की आशंका, 31 अक्टूबर तक Five Days Week

मध्यप्रदेश में सरकारी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन ही खुलेंगे. पहले ये आदेश 31 जुलाई तक के लिए लागू किया गया था. अब इसे तीन महीने और यानि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय के कार्य दिवस 5 दिन के ही होंगे.

फाइव डेज वीक, आदेश की कॉपी

पहले 31 जुलाई तक था आदेश

कोरोना की दूसरी लहर के शुरु में सरकार ने आठ अप्रैल को यह निर्णय लिया था, कि प्रदेश में सभी सरकारी ऑफिस पांच दिन ही खुलेंगे. ये आदेश 31 जुलाई तक के लिए निकाला गया था लेकिन कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने Five Days Working को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है. अब प्रदेश में 31 अक्टूबर तक सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक ही सरकारी कार्यालय खुलेंगे.

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कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत

सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है. संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, कि कोरोना को देखते हुए अभी भी पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है. कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हुए हैं. सरकार के इस निर्णय से निश्चित तौर पर कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी.

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