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पिछड़ा कल्याण आयोग की रिपोर्ट में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी, नए दिशा निर्देश जारी - alculations report of OBC Backward Welfare Commission

नगरीय विकास विभाग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कुछ कलेक्टर्स ने ओबीसी कल्याण आयोग की अनुसूची में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी होने की बात कही है. इस पर नए निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अनुशंसा के अनुसार आरक्षित वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वहाँ पूर्व में की गई कार्यवाही मान्य होगी.

Recommendation of MP OBC Welfare Commission
एमपी ओबीसी कल्याण आयोग की अनुशंसा

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Published : May 22, 2022, 8:42 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमकर सियासत हो रही है. सरकार भले ही ओबीसी आरक्षण मिलने पर खुद की पीठ थप थपा रही हो, लेकिन नगरीय विकास विभाग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कुछ कलेक्टर्स ने ओबीसी कल्याण आयोग की अनुसूची में आंकड़ों और गणना में त्रुटि होने की बात कही है.

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी

आरक्षण सम्बधी नए दिशा निर्देश जारी: इन्ही को देखते हुए नगरीय विकास और आवास विभाग ने कलेक्टरों को ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि जिन निकायों में ओबीसी कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार आरक्षित वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वहाँ पूर्व में की गई कार्यवाही मान्य होगी. ऐसे वार्डों में पुनः आरक्षण की आवश्यकता वर्तमान निर्देशों के तहत करने की आवश्यकता नहीं है.

भोपाल: पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आरक्षण प्रकिया 25 मई तक पूर्ण करने के निर्देश

वार्डो की वास्तविक अधिसूचित संख्या ही मान्य होगी: इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वार्डों की वास्तविक अधिसूचित संख्या ही मान्य होगी. एससी-एसटी के वार्डों के आरक्षण की स्थिति प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार रहेगी. यह सारी प्रक्रिया 25 मई तक पूरी करके शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

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