भोपाल।प्रदेश निवेश और उद्योग धंधों की राह को आसान बनाने के लिए शिवराज सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए है. नए प्रतिष्ठान और उद्योग स्थापित करने के लिए लालफीताशाही से बचाने के साथ साथ अब लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, रिनुअल की व्यवस्था को सरल बनाया गया है. जबकि प्रदेश से इंस्पेक्टर राज व्यवस्था को भी प्रदेश से खत्म कर दिया है. सीएम शिवराज ने कहा कि, अब कारखानों को 61 रजिस्टर और 31 रिटर्न के स्थान पर एक रजिस्टर और एक रिटर्न की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अब प्रदेश में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, कोरोना महामारी के बाद परिस्थितियां काफी बदल गई हैं. लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उसके लिए प्रदेश में माहौल तैयार करना आज की जरूरत है. कोरोना संक्रमण जहां एक चुनौती है, वहीं एक अवसर भी है. चीन जैसे देश से उद्योग स्थानांतरित हो रहे हैं. उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके. जिसके चलते श्रम नियमों में कई संशोधन किए गए हैं.
एक दिन में होगा दुकानों और उद्योगों का पंजीयन
दुकानों ठेकेदारों और उद्योगों के लिए पंजीयन एक दिन में किया जाएगा, अभी तक विभिन्न नियमों के तहत 30 दिन में पंजीयन जारी किए जाते थे. व्यवसायियों को परेशानी से बचाने पंजीयन लाइसेंस की व्यवस्था को लोक स्वास्थ्य गारंटी योजना से जोड़ा गया है. एक दिन में पंजीयन जारी न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.