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आज से होने जा रहे ये बदलाव, बैंकिंग से लेकर टैक्स और पोस्ट ऑफिस के बदलेंगे नियम, गैस सिलेंडर तक हो सकता है महंगा

1st April 2022: आज यानी की 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है. ऐसे में आपके पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं तो आप 1 तारीख आने से पहले इन सभी बदलावों के बारे में जान लें. (Rule changes from 1st april 2022)

rule changes from 1st april 2022
1 अप्रैल से बैंकिंग के नियम बदलेंगे

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Published : Apr 1, 2022, 8:17 AM IST

Updated : Apr 1, 2022, 8:34 AM IST

नई दिल्ली: आज यानी की 1 अप्रैल 2022 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है. ऐसे में आपसे और आपके पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे. नए महीने की शुरुआत से पहले इन सभी बदलावों के बारे में जानना जरुरी है, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो. इसमें पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकिंग और इंवेस्टमेंट के कई नियम शामिल हैं. आइए आपको इनको बारे में बताते हैं.

पोस्ट ऑफिस की स्कीम में हो रहा बदलाव:1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमों के नियमों में बदलाव हो रहा है. 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों में अब ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करना होगा. इसके साथ ही स्मॉल सेविंग में जो पहले जमा राशि पर ब्याज मिलता था अब वह पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा होगा. इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग अकाउंट से पहले से बैंक में मौजूद खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते को लिंक कर लें.

पोस्ट ऑफिस की स्कीम में हो रहा बदलाव

Axis Bank ने बदल दिया ये नियम:एक्सिस बैंक ने बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. बैंक के ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे. बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दिया है.

Axis Bank ने बदल दिया नियम

PNB का भी बदल गया ये नियम:पीएनबी ने एलान किया है कि 4 अप्रैल से बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay system) लागू करने जा रहा है. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बिना वेरिफिकेशन के चेक पेमेंट नहीं हो पाएगा और ये नियम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के चेक के लिए अनिवार्य है. पीएनबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस नियम की जानकारी दी है.

1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा टैक्स:सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी (tax on crypto currency) पर टैक्स के नियमों को कड़ा करने का प्रस्ताव किया है. केंद्र सरकार ने बजट में क्रिप्टो टैक्स के बारे में जानकारी दी थी. 1 अप्रैल से सरकार भी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) या क्रिप्टो करेंगी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट टीडीएस भी कटेगा.

1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा टैक्स

घर खरीदारों को लगेगा झटका:आपको बता दें 1 अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जाएगा. केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है.

दवाइयां हो जाएंगी महंगी:आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है. अब मेडिसिन के दाम बढ़ने वाले हैं. पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस, पैरासिटामॉल जैसी कई दवाइयों की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी. सरकार के इस फैसले के बाद करीब 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा. (medicines will be expensive)

दवाइयां हो जाएंगी महंगी

गैस सिलेंडर हो सकता है महंगा:सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर सकती है. पेट्रोल की बढ़ती कीमत और घरेलु वस्तुओं की महंगाई से जनता पहले से ही जूझ रही है.

पैन-आधार लिंकिंग:अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपसे इसके लिए जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक जुर्माने की राशि की घोषणा नहीं की है. लेकिन इससे बचने के लिए आप अपना पेन आधार से लिंक करवा लें.

महंगाई में बिजली का झटका: एमपी में 8 अप्रैल से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा ज्यादा पैसा, जानिये कितना आएगा आपका बिल

PF खाते पर टैक्‍स:केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है. दरअसल, 1 अप्रैल से मौजूदा पीएफ अकाउंट (PF Account) को दो भागों में बांट सकती है, जिसपर टैक्स भी लगेगा. नियम के मुताबिक, EPF खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्‍स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है. अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्‍याज आय पर टैक्‍स लगेगा.

म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम:1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे. दरअसल, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डीडी आदि के जरिये भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है. बदलाव के तहत 1 अप्रैल, 2022 से म्‍यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई अथवा नेटबैंकिंग के जरिये ही भुगतान करना होगा.

(Rule changes from 1st april 2022)

Last Updated : Apr 1, 2022, 8:34 AM IST

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