भोपाल।मध्यप्रदेश में करीब 6 सालों से प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा लंबित है. जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लेकर शर्तों को कम करने से इनकार (Bhopal Sapax submit memorandum to CM) कर दिया. इसी फैसले को लेकर प्रमोशन में आरक्षण पर सामान्य-पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था यानी सपाक्स राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेगी.
पदोन्नति की मांग पर सपाक्स सौंपेगा ज्ञापन
- सपाक्स सीएम को ज्ञापन देकर तत्काल सामान्य-पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मांग करेगा (Bhopal sapax again take charge of promotion). जिला और तहसील स्तर पर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. सपाक्स का कहना है कि इसको लेकर यदि सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए तो प्रदेशव्यापी जन जागरूकता के लिए आंदोलन किया जाएगा.
- सपाक्स पदाधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ग विशेष को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है. आरक्षण में लाभ अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी विभागों में उच्च पद पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कोई अधिकारी नहीं बचेंगे.
सरकार ने जनता का खर्च किया 19 करोड़
सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. केएस तोमर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के मामले में अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है. मार्गदर्शी सिद्धांतों का सरकार को पालन करना होगा. अब साफ है कि प्रदेश सरकार ने वर्ग विशेष के लिए आवश्यक रूप से प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया को रोक कर रखा है, जबकि अनारक्षित श्रेणी में पदोन्नति के लिए किसी भी प्रकार की रोक न तो उच्च न्यायालय ने लगाई थी और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है.