भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स को 25 मई तक आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. इसी के चलते भोपाल कलेक्टर ने बैरसिया फदा ब्लॉक और भोपाल जिला पंचायत क्षेत्र को लेकर आदेश जारी किया है. आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही बुधवार 25 मई 2022 को 11:00 बजे से संबंधित जनपद पंचायत के सभागार में संपादित की जाएगी.
भोपाल: पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आरक्षण प्रकिया 25 मई तक पूर्ण करने के निर्देश - नगरीय निकायों के आरक्षण की गाइडलाइन जारी
नगरीय निकायों के आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पंचायत चुनाव को लेकर सभी कलेक्टर्स को 25 मई तक आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. भोपाल में 25 मई 2022 को 11:00 बजे से सभी वर्गों में आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही जिला पंचायत भोपाल के सभागार में संपादित की जाएगी. पहले से तय SC-ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा.
जिला पंचायत निर्वाचन आरक्षण प्रक्रिया: भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया की समस्त ग्राम पंचायतों के वार्ड के पंच, सरपंच के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही बुधवार 25 मई 2022 को 11:00 बजे से संबंधित जनपद पंचायत के सभागार में संपादित की जाएगी.
इसी तरह सदस्य जनपद पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत फंदा-बैरसिया एवं सदस्य जिला पंचायत भोपाल के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही भी बुधवार 25 मई 2022 को 11:00 बजे से जिला पंचायत भोपाल के सभागार में संपादित की जाएगी.