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जेल में बंद कैदियों के लिए मोदी सरकार का तोहफा, जानिए क्या है सरकार का बड़ा फैसला - नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला

आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी सरकार ने जेल में बंद कैदियों पर बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले का असर देशभर की जेल में बंद सैकड़ों कैदियों पर पड़ेगा और उन्हें भी आजादी मिल जाएगी. केंद्र सरकार ने 'आजादी के अमृत महोत्सव' पर जेल से कुछ कैदियों को रिहा करने जा रही है. ये कैदी किस कैटेगरी से होंगे. पढ़िए रिपोर्ट. (Azadi Ka Amrit Mahotsav)

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कैदियों पर मोदी सरकार का फैसला

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Published : Mar 23, 2022, 3:51 PM IST

भोपाल।देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को नरेंद्र मोदी सरकार 'आजादी के अमृत महोत्सव' के रूप में जोर-शोर से मना रही है. इस साल को खास और यादगार बनाने के लिए मोदी सरकार ने कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट देने का फैसला लिया है, कैदियों को तीन चरणों में रिहा करने का फैसला किया गया है. (Azadi Ka Amrit Mahotsav)

तीन चरणों में होगा रिहाई का काम
केंद्र सरकार जल्द ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सूचना जारी कर जेल में आधी सजा काट चुके कैदियों को रिहा करने के लिए दंड विराम कमेटियां बनाने को कहेगी. पहले चरण में आजादी की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ कैदी रिहा होंगे. वहीं तीसरे चरण में 15 अगस्त 2023 यानी की स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाएगा.

अच्छे आचरण वाले कैदियों को मिलेगी सजा माफी
कैदियों को सजा में छूट देने की योजना का उद्देश्य कैदियों की ओर से जेल में अनुशासन और अच्छे आचरण को सुनिश्चित करना है. साथ ही प्रोत्साहन के रूप में जेल से जल्दी रिहाई की संभावना के साथ सीखने और बेहतर कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित देना है. मंगलवार को कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और राज्यों को सूचना जारी करने का निर्णय लिया गया, हालांकि, गंभीर अपराधों में शामिल कैदी इस विशेष छूट के पात्र नहीं होंगे. जेल में अपनी अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण रखने वाले कैदियों की श्रेणियां ही विशेष छूट के लिए पात्र होंगी.

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रिहा होने वाले कैदियों की कैटेगरी

  • 50 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला अपराधी, जिन्होंने अपनी कुल सजा अवधि का 50 प्रतिशत पूरा कर लिया है, उन्हें इस कैटेगरी के तहत रिहा किया जाएगा. इसमें बाकी सजा अवधि में छूट दे दी जाएगी.
  • 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के ट्रांसजेंडर अपराधी, जिन्होंने अपनी कुल सजा अवधि का 50 प्रतिशत पूरा कर लिया है, उन्हें भी रिहा किया जाएगा.
  • 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष अपराधी जिन्होंने अपनी कुल सजा अवधि का 50 प्रतिशत पूरा कर लिया है, वह भी जेल से रिहा हो जाएंगे. (narendra modi government decision)

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