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ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण, सरकार ने लागू किया नया रिजर्वेशन सिस्टम, आदेश जारी

मध्यप्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73 फीसदी आरक्षण (new reservation system started in mp) का प्रावधान कर दिया है. ओबीसी के लिए भी 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान होगा राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं.

मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण
27 percent obc reservation

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Published : Jan 31, 2022, 9:53 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73 फीसदी आरक्षण (new reservation system started in mp) का प्रावधान कर दिया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में आरक्षण का नया सिस्टम लागू हो गया है. जिसमें। प्रदेश में होने वाली सीधी भर्तियों में अब 73 फीसदी आरक्षण रहेगा. ओबीसी को भी सीधी भर्ती में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

पहले जारी हो चुका है रोस्टर

प्रदेश स्तर पर 4 जनवरी 2020 से और जिला स्तर पर 31 दिसंबर 2020 से जारी रोस्टर के मुताबिक अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 से प्रभावशील है. राज्य सरकार ने सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदो के लिए 100 बिंदु का नया आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया है.

100 फीसदी रोस्टर का यह है मतलब
राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि नए रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ 8 मार्च 2019 से और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2 जुलाई 2019 से मिलेगा. इस तरह 8 मार्च 2019 को जो पद खाली रह गए हैं उनमें ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़कर 27 फीसदी किया गया है. इस तारीख से तैयार किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर में एससी, एसटी के अलावा बाकी खाली पद अनारक्षित श्रेणी में आएंगे. इन सभी श्रेणियों में 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे.

पुराना रोस्टर फ्रीज,नया आदेश लागू
मौजदा तरीके में खाली पदों पर रोस्टर लगाने के लिए अलग-अलग विभाग अलग-अलग मापदंड अपना रहे थे. इससे विसंगतियां पैदा हो रही थीं. कुछ जगह जहां जुलाई 2019 के पहले जो पद खाली थे, उन सभी में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 % पद माने जा रहे थे. इससे अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा था. इसलिए नया आदेश जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट की गई है कि किस वर्ग के लिए किन पदों पर कैसे रोस्टर लागू करना है. इसके साथ ही पुराने रोस्टर को फ्रीज करने के निर्देश दे दिए गए हैं.

कांग्रेस ने कहा साजिश की पोल खुली
आरक्षण को लेकर जारी नए आदेश पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने इसे पिछड़े वर्गों के खिलाफ बीजेपी की साजिश बताया है. यादव ने कहा कि जिस तरह से मध्यप्रदेश सरकार ने तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देष जारी किए हैं वह बीजेपी का पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया था जिसे अब तक लागू नहीं किया गया था, जबकि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 8 मार्च 2019 को ही लागू करने के लिए कदम उठाए थे.


बीजेपी ने किया स्वागत
सरकार के इस कदम का नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की अपनी प्रतिबद्धता को मुख्यमंत्री शिवराज ने निभाया है.

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