दमोह। पथरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मिलने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर नहीं करने पर नगर परिषद सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है. संबंधित हितग्राहियों के खाते में राशि तत्काल ट्रांसफर न करने एवं आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य में पूर्ण राशि आवासीय योजना के हितग्राहियों के खाते में नहीं भेजने पर पथरिया नगर परिषद के सीएम महेश सारिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई.
पथरिया सीएमओ महेश सारिया निलंबित, प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही का मामला - Transfer funds to beneficiaries
दमोह जिले की पथरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मिलने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर नहीं करने पर नगर परिषद सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है.
दरअसल, 27 अगस्त को विभागीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की थी. समीक्षा में पाया गया कि, महेश सारिया प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी ( मूलपद सहायक ग्रेड-2) द्वारा योजना के खाते में राशि उपलब्ध होने के बावजूद संबंधित हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण नहीं किया गया, जिससे हितग्राहियों द्वारा आवासीय इकाइयों के निर्माण की प्रगति प्रभावित हुई. इस कृत्य को मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 92 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया गया. नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ महेश सरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी, जो नगर परिषद पथरिया द्वारा देय होगा.