होशंगाबाद। नाबालिग से छह महीने से अधिक समय तक दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने अनिल कौल को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अनिल ने 17 अगस्त 2016 को वारदात को अंजाम दिया था. वारदात के दिन नाबालिग के माता पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, इसी उसे दौरान आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ कटनी ले गया.
नाबालिग के साथ किया था घिनौना काम, जिंदगी के 10 साल गुजरेंगे जेल में
छह महीने से अधिक समय तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में तृतीय अपर सत्र न्यायधीश ने आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
आरोपी को 10 साल की सजा
अनिल ने कटनी में नाबालिग को 6 महीने तक बंधक बनाया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा. मौका पाकर नाबालिक अपने माता-पिता के पास वापस पहुंची. पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया. अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने पैरवी करते हुए आरोपी को तमाम धाराओं के तहत 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.