ज्ञानव्यापी पर अदालत के निर्णय से बीजेपी नेता उत्साहित, जेएमएम ने कहा- न्यायालय का हर फैसला सर आंखों पर
रांची: ज्ञानव्यापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत का फैसला आ गया है. जिसमें श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को अदालत ने सुनवाई योग्य माना है. वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को करोड़ों लोगों के जनाकांक्षा के अनुरूप और सबूतों के आधार में सुनवाई योग्य फैसला बताते हुए झारखंड भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ललित ओझा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट में प्रस्तुत किये गए तथ्य यह बताते थे कि वहां ऐतिहासिक मंदिर था और पूजा अर्चना भी पहले की जाती थी. ललित ओझा ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किये गए सबूत के आधार पर बड़ा फैसला वाराणसी के जिला कोर्ट ने दिया है. झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडे ने कहा कि अदालत के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर जो फैसला अदालत करती है उसे हर कोई स्वीकार करता है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के लिए अदालत के फैसले पर मंतव्य समय समय पर बदल जाता है. (Political reaction to Court decision on Gyanvapi)