चाईबासा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में दो मामले दर्ज कराए थे. जिसमें से एक अवैध पिस्टल के मामले में न्यायालय ने सरयू राय को राहत दे दी. लेकिन दूसरा प्रोत्साहन राशि मानहानि के मामले में न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण कोर्ट ने विधायक सरयू राय के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है.
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कोरोना काल के दौरान प्रोत्साहन राशि के समय विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था. इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया. गुरुवार को इसी मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ऋषि कुमार की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने विधायक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है.
चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वकील ने विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें ये जिक्र किया गया था कि विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया और विभिन्न अखबारों के जरिये उनके खिलाफ गलत जानकारी एवं झूठे तथ्य प्रसारित किए गए. शिकायत में बताया गया कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं एवं अपने लोगों को गलत तरिके से कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाया है. जबकि स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य सचिव समेत सभी लोगों को नियम के अनुसार ही प्रोत्साहन राशि देने की अनुशंसा की गई थी. इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं पहल करते हुए प्रोत्साहन राशि के निर्णय को अस्वीकार करते हुए वापस करने का निर्देश विभाग को दे दिया था.
चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधायक सरयू राय को कानूनी नोटिस भी भेजा था. जिसका विधायक सरयू राय ने कोई भी जवाब नहीं दिया. इसी क्रम में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण वारंट जारी किया गया है. जिसके बाद संभावना जताई जा रही है अब सरयू राय की मुश्किल बढ़ सकती है. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी ऑफिस ऑफ सीक्रेट के तहत मामला दर्ज कराया है जो प्रक्रियाधीन है. कोर्ट ने अपने आदेश में 21 जुलाई को सरयू राय को हाजिर होने का आदेश दिया है.