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चाईबासाः अस्पतालों में ही करें जन्म-मृत्यु का ऑनलाइन निबंधन, उपायुक्त ने दिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में निर्देश

पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई. उपायुक्त ने कहा कि सिविल सर्जन मासिक बैठक करें और अपने अधीनस्थ सभी निबंधन इकाइयों की समीक्षा करेंगे. एचएमआईएस में आंकड़े प्राप्त कर प्रत्येक माह के 5 तारीख तक प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

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Published : Mar 27, 2021, 9:16 PM IST

चाईबासा
उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अस्पतालों में ही जन्म-मृत्यु का ऑनलाइन निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे. इसको लेकर प्रत्येक अस्पताल में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करें.

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जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध कराएं आंकड़े

उपायुक्त ने कहा कि सिविल सर्जन मासिक बैठक करें और अपने अधीनस्थ सभी निबंधन इकाइयों की समीक्षा करेंगे. एचएमआईएस में आंकड़े प्राप्त कर प्रत्येक माह के 5 तारीख तक प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. डीसी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों के कहा कि जन्म-मृत्यु निबंधन के लिए कैलेंडर बनाकर विशेष अभियान चलाएं. इस अभियान में शिक्षक,आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, एएनएम और पंचायत सचिव की मदद लें.

जन्म-मृत्यु निबंधन की विस्तृत रिपोर्ट लें

अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के बीडीओ के साथ बैठक करें और जन्म-मृत्यु निबंधन की विस्तृत रिपोर्ट लें. निबंधन इकाई और पंचायत एवं स्वास्थ्य केंद्र सीएसआर सॉफ्टवेयर (crsorgi.gov.in) पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन का कार्य करेंगे. इसके साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार मासिक और साप्ताहिक बैठक कर जन्म-मृत्यु निबंधन की समीक्षा करेंगे. इसके साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं में लाभुकों से आवश्यकता अनुसार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे.

प्रधानाध्यापक बच्चाें को करेंगे प्रेरित

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विद्यालयों में नामांकन के समय जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से अभिभावकों को अवगत कराएंगे. इसके साथ ही जन्म प्रमाण के बिना नामांकित बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रधानाध्यापक प्रेरित करेंगे.

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