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चाईबासाः 'बाज़ार' मोबाइल एप में एम-पास निर्गत करने के लिए इंसिडेंट कमांडर्स किए गए प्राधिकृत

कोविड-19 के संक्रमण के दौरान आम जनता के बीच पारस्परिक सामाजिक दूरी सुनिश्चित कराने और लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु 'बाज़ार' मोबाइल एप का लोकार्पण किया गया था. जिसका उपयोग जिला प्रशासन के स्तर से होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करना और घरों के बाहर न्यूनतम व्यक्तियों का आवागमन सुनिश्चित कराना है.

'बाज़ार' मोबाइल एप अंतर्गत एम-पास निर्गत करने हेतु इंसिडेंट कमांडर्स किए गए प्राधिकृत
Incident commanders authorized to issue M-Pass under 'Bazaar' mobile app

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Published : Apr 25, 2020, 8:40 PM IST

चाईबासा: 'बाजार' मोबाइल एप के अंतर्गत एम-पास (m-pass) निर्गत करने के लिए जिला उपायुक्त की ओर से पूरे जिले में इंसिडेंट कमांडर्स को प्राधिकृत किया गया है.

भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन

उपायुक्त अरवा राजकमल ने निर्देश दिया है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर, सभी अंचल अधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर, सभी कार्यपालक दंडाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर, कार्यपालक पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर, नगर परिषद चाईबासा/चक्रधरपुर अपने-अपने क्षेत्रों में 'बाज़ार' मोबाइल ऐप के अंतर्गत एम-पास निर्गत कराने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे. उक्त कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सुशील कुमार सहयोग प्रदान करेंगे.

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मोबाइल एप का लोकार्पण

मालूम हो कि कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान आम जनता के बीच पारस्परिक सामाजिक दूरी सुनिश्चित कराने और लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु एनआईसी (NIC) झारखंड की ओर से 'बाज़ार' मोबाइल ऐप का लोकार्पण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 21 अप्रैल 2020 को किया था. मोबाइल एप का विधिवत उपयोग जिला प्रशासन के स्तर से होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करते हुए सुगम किया जाना है और घरों के बाहर न्यूनतम व्यक्तियों का आवागमन सुनिश्चित किया जाना है.

इस 'बाज़ार' एप में निम्नांकित व्यवस्थाएं की गई हैं.

1. किसी भी शहरी ग्राहक को दो किलोमीटर परिधि के अंतर्गत अवस्थित दुकानों से ही सामान क्रय की सुविधा है.

2. सामान क्रय के क्रम में प्रथमतः दुकानदार की ओर से होम डिलीवरी के माध्यम से ग्राहक को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जानी अपेक्षित है.

3. होम डिलीवरी में विलंब या संभव नहीं होने की स्थिति में किसी ग्राहक को 1 दिन में मात्र एक बार 2 घंटे के लिए इंसिडेंट कमांडर के प्राधिकार के अंतर्गत ऑनलाइन एम-पास निर्गत किए जाने का प्रावधान है.

4. इंसिडेंट कमांडर की ओर से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए किसी वार्ड में अनुमान्य अधिकतम एम-पास की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, जिस क्रम में किसी वार्ड में एम-पास से समस्त ग्राहकों को वंचित भी किया जा सकता है.

5. इंसिडेंट कमांडर की ओर से किसी व्यक्ति विशेष को विशेष परिस्थिति में एम-पास से वंचित किया जा सकता है.

6. इंसिडेंट कमांडर की ओर से उपायुक्त की सहमति प्राप्त करते हुए बाजार ऐप से प्रदान की जा रही सुविधाओं में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है.

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