चाईबासा: कोरोना को लेकर राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने जिला के लिए आदेश जारी किए हैं. सरकार द्वारा दी गई छूट विशेषकर मुख्यालय शहर चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में लागू होंगे. अनलॉक-1 को लेकर जिले में गाइड लाइन जारी की गई है.
घर से निकलने वाले सभी लोगों के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा, अंतर जिला यात्रा करने के लिए परिवहन विभाग के दिशा निर्देश जिले में लागू होंगे. सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में रात्रि कर्फ्यू रात 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक लागू रहेगा.
कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवा सहित आवश्यक कार्यों को छोड़कर घर से निकलने पर पूर्ण रूप से बंदिश रहेगी. जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने शर्तों को विस्तारित करते हुए एक आदेश निकाला है.
उन्होंने बताया कि शिकायत या सुझाव के लिए जिला कंट्रोल रूम नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. छूट के तहत मोबाइल दुकान, टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन एवं कूलर संबंधित सभी दुकानें खुल सकती हैं. इसी तरह निजी कंपनियां जो कॉल सेंटर चलाते हैं, भी चालू कर सकते हैं.
उनके अतिरिक्त और भी कैटेगरी को इस सूची में जोड़ा गया है. इसके तहत भारी मशीनरी, जनरेटर बेचने वाले दुकान और आईटी हार्डवेयर से संबंधित सॉफ्टवेयर या टेलीकॉम से संबंधित कोई भी दुकान तथा बिजली उत्पादित संबंधित यथा स्वीच, बल्ब, पंखा आदि की दुकान खुल सकती है.
मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन, वाशिंग मशीन जैसे घरेलू उपयोग से संबंधित दुकाने, ऑटोमोबाइल, साइकिल, ट्रैक्टर से संबंधित दुकान, ऑटो पार्ट्स, बैटरी बेचने वाली दुकानें, ज्वेलरी शॉप, चश्मा तथा कांटेक्ट लेंस की दुकानें, रसोई से संबंधित यथा बर्तन, मशीन आदि की दुकानें और फर्नीचर की दुकानें, गैरेज और मोटर वर्कशॉप शहरी क्षेत्र यानी चाईबासा में खुल सकते हैं.