चाईबासा:रेल चक्का जाम आंदोलन को लेकर चाईबासा के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई. जहां जज ऋषि कुमार की अदालत ने 11 साल पहले के रेल जाम आंदोलन की सुनवाई की. कोर्ट ने इस आंदोलन के दो आरोपी पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक बड़कुंवर गागराई और मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक को दोषी करार दिया. कोर्ट ने भाजपा के दोनों पूर्व विधायकों को एक-एक साल की सजा सुनाई है.
भाजपा के पूर्व विधायकों को एक-एक साल की सजा, 2011 में किया था रेल चक्का जाम आंदोलन
चाईबासा के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में रेल चक्का जाम आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें भाजपा के दो पूर्व विधायकों को दोषी करार देते हुए उन्हें एक-एक साल की सजा सुनाई गई है.
एक महीने पहले भी दो नेताओं को सुनाई गई है सजा: मामला साल 2011 का है, जहां केंदपोसी रेलवे स्टेशन में जन शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रेल चक्का जाम आंदोलन किया था. इस आंदोलन की वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था और इससे रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था. इस मामले में एक महीने पहले विशेष न्यायालय ने अभियुक्त चाईबासा के पूर्व विधायक पुत्कर हेंब्रम और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडेय को एक-एक साल की सुनायी थी.