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जमशेदपरः संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान

पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में कोरोना रोकथाम को लेकर सरकारी की ओर से जारी गाइडलाइन, संक्रमण की रोकथाम को लेकर जांच और टीकाकरण पर विमर्श किया गया.

Deputy Commissioner's meeting on vaccination
टीकाकरण को लेकर उपायुक्त ने की बैठक

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Published : Apr 10, 2021, 10:54 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में कोरोना रोकथाम को लेकर सरकारी की ओर से जारी गाइडलाइन, संक्रमण की रोकथाम को लेकर जांच और टीकाकरण पर विमर्श किया गया.

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उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से कहा कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए की कार्ययोजना तैयार करें. इसे लेकर 1-1 नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. उन्होंने बताया कि बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को शतप्रतिशत पालन कराना है. इसके साथ ही कांटेक्ट ट्रेसिंग, उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन बनाने, मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया.

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, अपर उपायुक्त एजाज अनवर, गोपनीय प्रभारी अमित कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद चाईबासा, चक्रधरपुर तथा स्वास्थ्य विभाग से अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुंदर मोहन सामढ, जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉ संजय कुजुर सहित आलाधिकारी उपस्थित थे.

राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश

  • शादी में अधिकतम 200 लोग और दाह संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी
  • धार्मिक के साथ साथ सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी
  • किसी सार्वजानिक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी
  • सभी स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी
  • सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध
  • सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, लेकिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है
  • सभी रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 फीसदी ही ग्राहकों को बैठने की अनुमति
  • बैंकट हॉल का इस्तेमाल सिर्फ शादी या दाह संस्कार के लिए
  • सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेगा
  • किसी भी सरकारी ऑफिस, धार्मिक या प्रार्थना की जगह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी

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