चाईबासा:शहर में कोविड-19 के संभाव्य संक्रमण के मद्देनजर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मुख्य सचिव, गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार की ओर जारी निर्देश के आलोक में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला अंतर्गत दुर्गा पूजा 2020 के संदर्भ में निर्देश जारी किया है, जिसका पालन करवाने को लेकर पूरे जिले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं.
जिला अंतर्गत दुर्गा पूजा 2020 के संदर्भ में जारी निर्देश
1- दुर्गा पूजा सामान्य रूप से निजी घर या मंदिर में की जा सकती है, जहां परंपरागत रूप से दुर्गा पूजा होता आयी है, वहां पूजा छोटे पंडाल, मंडप में भी की जा सकती है. लेकिन यह केवल धार्मिक अनुष्ठान के निष्पादन के लिए होगा और वहां किसी भी व्यक्ति, भक्त, श्रद्धालु की भागीदारी नहीं होगी.
2- दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप को चारों ओर इस प्रकार से ढका जाएगा, जिससे आम जनों को मूर्ति/प्रतिमा नजर ना आए. मंडप के निर्माण का आधार किसी भी थीम पर नहीं होगा और इसके आसपास के क्षेत्र में लाइटिंग/सजावट नहीं की जाएगी.
3-प्रतिमा के उपर केवल पंडाल बनाया जाएगा. इसके अलावा बाकी क्षेत्र खुले रहेंगे. प्रतिमा का आकार 4 फीट से कम होगा और पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का ध्वनि यंत्र, उद्धोषणा प्रणाली जैसे माइक, चोंगा, डीजे सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाएगा और पूजा के अवसर पर किसी भी प्रकार के मेले के आयोजन पर मनाही रहेगी.
4- दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडाल और आसपास किसी भी प्रकार का खाद्य स्टॉल नहीं खोला जाएगा और पंडाल में किसी भी समय सात (07) व्यक्तियों की संख्या (पुजारी, आयोजक एवं अन्य कर्मचारी सहित) से अधिक नहीं होगी.
5- इस दौरान किसी भी प्रकार का विसर्जन जुलूस नहीं निकाला जाएगा. इस अवसर पर किसी भी प्रकार का संगीत या कोई अन्य मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं किया जाएगा.
6- किसी भी प्रकार का सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग वितरण समारोह का आयोजन नहीं होगा. इसके अलावा आयोजक, पूजा समितियों की ओर से किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण भी जारी नहीं किया जाएगा.
7- पंडाल के उद्घाटन के लिए किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह के आयोजन की मनाही रहेगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गरबा, डांडिया कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया जाएगा.
8- दशहरा के अवसर पर रावण के पुतले का दहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक स्थान पर फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होने के साथ-साथ व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी का अनुपालन आवश्यक रहेगा.
9- पूजा पंडाल/मंडप में उपस्थित व्यक्तियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता से संबंधित केंद्र, राज्य सरकार, जिला प्रशासन की ओर से निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. पूजा आयोजित करने वाले समिति, प्रबंधक, आयोजकों को पूजा के दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है.
10- उपरोक्त सभी निर्देशों का जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की ओर से कठोरता पूर्वक पालन करवाया जाएगा. इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार स्वयं उत्तरदायी होंगे. इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत उन पर कानूनी कार्यवाई भी की जाएगी.