चाईबासा: उपायुक्त अरवा राजकमल ने समाहरणालय स्थित सभागार में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि खुदरा शराब दुकान के संचालन को लेकर उत्पाद विभाग के जरिये निर्गत आदेश के तहत दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. राज्य सरकार की तय राशि पर अतिरिक्त 25% सेल टैक्स लगाने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है.
जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि दुकान संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना विशेष रूप से आवश्यक रहेगा. इसके साथ ही दुकानों पर कार्यरत कर्मचारी के पास मास्क और हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता भी अनिवार्य होगी. उन्होंने कहा कि दुकानों में जहां तक संभव हो डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि खुदरा शराब बिक्री को लेकर बहुत ही जल्द ई-टोकन की व्यवस्था भी आरंभ होने वाली है. जिसके तहत इच्छुक व्यक्ति को टोकन जारी कर दुकान पर आने की संभावित समय की सूचना दी जाएगी. जिले में खुदरा शराब दुकान का संचालन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगी.