चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिलावासियों से एनजीटी द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश के तहत ही दीपावली एवं काली पूजा त्यौहार को मनाने की अपील की है.
उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए निर्गत गाइडलाइन के तहत जिले में दीपावली एवं काली पूजा का आयोजन करें. उन्होंने कहा कि जारी आदेश में विशेष बात यह है कि सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी पूर्णता अवैध माना जाएगा. इसलिए आप सभी जिला वासी अपने घर-आंगन एवं आसपास के निजी स्थानों पर ही आतिशबाजी कर सकते हैं.
अपने अपील में उपायुक्त ने कहा है कि इसी तरह काली पूजा हेतु तैयार किया जाने वाला पूजा पंडालों में किसी भी प्रकार की सजावट, लाइटिंग, तोरण द्वार निर्माण वर्जित किया गया है, किसी स्थान पर पारंपरिक रूप से यदि पंडाल में काली पूजा का आयोजन किया जाता है तो आयोजक समिति पंडाल का निर्माण करा सकती है तथा एक निश्चित दूरी तय करते हुए भक्तगण भी दर्शन कर सकते हैं. परंतु यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाने के लिए आयोजन समिति 6 फीट की दूरी का निशान पहले से तैयार करेंगे तथा पूजा पंडालों में आयोजकों के 15 सदस्य को ही अंदर प्रवेश की अनुमति रहेगी.