चाईबासा:पश्चिमी सिंहभूम जिले की चाईबासा कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए ओरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस साथ ही न्यायालय ने हत्या के दोषी व्यक्ति पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, बैल बेचने को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है और घटना नौ मई 2021 की है.
Chaibasa Court Verdict: चाईबासा कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, बैल बेचने को लेकर हुए विवाद आरोपी ने कर दी एक शख्स की हत्या
दो वर्ष पुराने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए चाईबासा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, आरोपी ने मामूली बात पर एक शख्स की हत्या कर दी थी.
10 मई 2021 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की थी प्राथमिकीः घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टोला तालासाई गांव में हत्या के इस मामले में लक्ष्मण दोराईबुरू के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने 10 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोपी ने अंकुरा दोराईबुरू नामक शख्स की हत्या कर दी थी.
चाकू गोद कर की थी अंकुरा दोराईबुरू की हत्याः दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नौ मई को रात में लक्ष्मण दोराईबुरु ने बैल बेचने को लेकर हुए विवाद के दौरान धारदार चाकू से अंकुरा दोराईबुरू को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. बाद में जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र ले जाने के क्रम में अंकुरा दोराईबुरू की मौत हो गई थी.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसलाः मामले में अभियुक्त लक्ष्मण दोराईबुरू फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में था. कोर्ट ने मंगलवार को धारा 302 के अन्तर्गत अभियुक्त लक्ष्मण दोराईबुरू को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया.