चाईबासा:मामूली विवादों में मसाला पीसने वाले पत्थर से सिर पर मारकर हत्या कर देने के मामले में दो साल बाद कोर्ट का फैसला आया. गुरुवार (6 अप्रैल) को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला गोईलकेरा थाना अंतर्गत बिरहोर टोला है.
Chaibasa Crime News: मसाला पीसने वाले पत्थर से मारकर हत्या करने के मामले में आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा - Chaibasa Crime News
16 दिसंबर 2020 को पत्थर से मारकर हत्या कर देने के केस में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम ने गुरुवार (6 अप्रैल) को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
क्या है मामला: जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा थाना अंतर्गत बिरहोर टोला के रंगाबेड़ा गांव निवासी दसमा अंगारिया से 16 दिसंबर 2020 का रात में किसी बात को लेकर अभियुक्त गेमे अंगारिया की बहसा-बहसी हो गयी. बहस इतना बढ़ गया कि बाद में अभियुक्त ने मशाला पिसने वाले पत्थर से दसमा अंगारिया की सिर पर मार उसकी हत्या कर दी. इस घटना में दसमा अंगारिया का घटना स्थल पर मृत्यु हो गई. बाद में अभियुक्त द्वारा दसमा अंगारिया ने घर से उत्तर दिशा की ओर ले जाकर को लाश को छिपा दिया, ताकि किसी को शक ना हो सके.
वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संग्रह:इस मामले में गोइलकेरा पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त गेमे अंगारिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था. बाद में पुलिस ने इस हत्याकांड में सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण सत्रवाद सं.-27/ 2022 के क्रम में गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गेमे अंगारिया को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.