चाईबासा: कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के निर्गत निर्देश के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है. इसके तहत आवश्यक कार्य को छोड़कर कोई बाहर नहीं निकल सकता है. किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हैं, तो वैसे व्यक्ति को पकड़ते हुए प्रशासन की तरफ से कैंप जेल में बंद किया जाएगा.
मास्क लागाना होगा अनिवार्य
पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि लोगों को जब घर से बाहर आना हो तो उस समय उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य है. अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क उपलब्ध नहीं है, तो वह अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए कोई भी साफ कपड़ा या गमछा उपयोग कर सकते हैं.
कोरोना संक्रमण का खतरा
उपायुक्त अरवा राजकमल ने जानकारी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं या मास्क को मास्क के रूप में इस्तेमाल न करते हुए गले में टांग लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति से कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है. उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है कि अगर वह व्यक्ति पूर्व से ही कोरोना संक्रमित है तो उस व्यक्ति के कारण कई व्यक्ति का जीवन खतरे में आ सकता है.