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सरायकेला कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, व्यक्ति ने भतीजी के साथ की थी हैवानियत

सरायकेला सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा (Life sentence for rape convict) सुनाई है. पीड़िता की ओर से राजनगर थाना में जुलाई 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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सरायकेला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Sep 22, 2022, 10:53 PM IST

सरायकेला: सरायकेला सिविल कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा (Life sentence for rape convict) सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने सुनाई है. बता दें कि राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना राशि प्राप्त होने पर यह राशि पीड़िता को मुहैया कराये. यह मामला 22 जुलाई 2019 को राजनगर थाना में दर्ज किया गया था. पीड़िता की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि 15 दिसंबर 2018 की शाम शौच के बाद चापानल आयी थी. इसी दौरान आरोपी ने जबरन पकड़ कर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया. इस घटना की जानकारी भय की वजह से परिवारवालों को नहीं दी. कुछ दिनों बाद जब पीड़िता को उल्टी होने की शिकायत हुई तो परिजनों द्वारा मेडिकल जांच कराया तो गर्भवती होने की पुष्टि हुई. गर्भवती होने पर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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