सरायकेलाः जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही है. सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की बात तो करती है, लेकिन अब तक एक भी ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं, जहां सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो. झारखंड सरकार ने 2021 तक राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस प्रावधान के तहत पकड़े जाने पर 1000 रुपया जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है. वहीं सरकार के फैसले के बाद जिला प्रशासन तंबाकू बेचने और इसके सेवन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाने का दावा तो करती है लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है.
थूकने पर फैलेगा संक्रमण
इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ने संक्रमण के इस दौर में लोगों से तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करने और सार्वजनिक जगहों पर ना थूकने की अपील की है. आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोरोना संक्रमित शख्स तंबाकू खाकर थूकता है तो इससे संक्रमण कई लोगों तक फैल सकता है.
आईसीएमआर के एक बयान में कहा गया है कि कोरोना इस महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से आम लोगों से अपील की जाती है कि तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करें और सार्वजनिक जगहों पर थूकने से बचें. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह भी बताया है कि धुआं रहित तंबाकू उत्पाद जैसे गुटखा, पान मसाला, पान सुपारी, आदि चबाने से अधिक से अधिक लार बनती है, इस वजह से थूकने की जरूरत महसूस होती है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं.