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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग: झारखंड पुलिस का यू टर्न, आरोपियों पर फिर लगा हत्या का आरोप - धारा 302 सभी 11 आरोपियों पर

सरायकेला के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़ आया है. पुलिस ने सभी 11 आरोपियों पर लगाए गए धारा 304 को बदलते हुए धारा 302 कर दिया है. इस खबर से तबरेज के परिजन खुश हैं.

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Published : Sep 19, 2019, 12:55 PM IST

सरायकेलाः तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में फिर से एक नई चार्जशीट दाखिल की है. इसमें आरोपियों के खिलाफ फिर से हत्या की धारा 302 जोड़ दी गई है. इससे पहले पुलिस ने 8 दिन पहले सभी आरोपियों पर से हत्या की धारा हटाकर धारा 304 में बदला दिया था. पुलिस ने नए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर सभी 11 आरोपियों पर हत्या की धारा लगी दी है.

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तबरेज के परिजनों में काफी खुशी

पुलिस मुख्यालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें धारा 302 लगाया गया है. तबरेज के परिजनों को जैसे ही ये पता चला कि एक बार फिर से पुलिस ने सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है उन्होंने खुशी जाहिर की.


पत्नी शाईस्ता परवीन ने की सीबीआई जांच की मांग

तबरेज की पत्नी शाईस्ता परवीन ने एमजीएम मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच में दिये गये रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 लगाये जाने के बाद कहा कि उसे खुशी है. हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की.

क्या है तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला

इस साल 18 जून को सरायकेला-खरसावां में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ की पिटाई के एक सप्ताह बाद 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. पुलिस ने उसकी पत्नी शाइस्ता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 13 नामजद लोगों में से 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

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