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शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे खटाल संचालकों पर होगी कार्रवाई, पशुपालकों को लेना होगा लाइसेंस

सरायकेला में अवैध रुप से चल रहे खटाल संचालन करने वाले पशुपालकों पर नगर निगम कार्रवाई करेगी. इसके तहत संचालकों को निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा. इसे लेकर पशुपालकों की सर्वे कर सूची तैयार की जा रही है.

Municipal corporation action against illegal Khatal operators seraikela
खटाल

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Published : Jan 6, 2021, 8:10 AM IST

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पर अब अवैध रूप से खटाल संचालन करने वाले पशुपालकों पर नगर निगम की गाज गिरेगी. नगर निगम शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे खटाल संचालकों पर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा. इसे लेकर नगर निगम सभी खटाल संचालकों के सर्वे कर सूची तैयार की जा रही है.

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नियमों के अनुपालन पर होगी कार्रवाई
नगर निगम क्षेत्र में संचालित अवैध खटाल संचालकों को निगम से अनुज्ञप्ति और लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा. नियमानुसार शहरी क्षेत्र में संचालित खटाल सरकारी या नगर निगम क्षेत्र के भूमि पर अवस्थित नहीं होना चाहिए. इसके अलावा खटालों में पशुओं की देखरेख की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए. लाइसेंस निर्गत करने के बाद भी खटाल संचालकों को पशुओं को साफ-सुथरा रखने और आसपास गंदगी नहीं फैलाने दिया जाएगा. इस संबंध में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने बताया कि नगर निगम में संचालित सभी खटालों की सूची तैयार की जा रही है. इसके तहत सिटी मैनेजर को सर्वे कर रिपोर्ट तैयार किए जाने का निर्देश दिया गया है, उन्होंने बताया कि अब नगर निगम क्षेत्र में नियम के अनुसार खटाल संचालित होंगे, जबकि लाइसेंस नहीं लेने और नियमों की अनदेखी करने वाले पशुपालकों पर जुर्माना और कार्रवाई भी की जाएगी.

म्युनिसिपल एक्ट के तहत जुर्माना
झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के तहत शर्तों के अनुसार निगम क्षेत्र में पशुपालन किया जा सकता है. प्रावधान के तहत पशुपालक सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थान पर खटाल नहीं चला सकते हैं. आवासीय क्षेत्र में सीमित संख्या और नियम के अनुसार ही खटाल में पशु रखे जा सकते है. पशुओं के गोबर आदि को खुले में फेंकने की इजाजत नहीं है. पशुपालकों को खटालों में पशुओंस के रखने से पूर्व आसपास के वातावरण का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किसी भी हाल में खटाल नहीं चलाए जा सकते. वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाले पशुपालकों पर एक्ट के तहत 5 हजार तक जुर्माना वसूले जाने का भी प्रावधान तय किया गया है.

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