सरायकेला: दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या के मामले के सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायधीश द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने आरोपी पति वास्ता मार्डी और ससुर सोमाय मार्डी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह मामला सरायकेला के महिला थाना का है.
दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जलाकर मारा, पति और ससुर को आजीवन कारावास
सरायकेला में पति और ससुर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जलाकर हत्या कर दी.
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि सूचक ने दर्ज कराई प्राथमिकी के अनुसार डोमजूड़ी, बांधगुड़ा निवासी पालू मुर्मू की बेटी सोनिया मार्डी का विवाह सरायकेला के तिरिल डीह निवासी सोमाय मार्डी के पुत्र वास्ता मार्डी के साथ संथाली रीति रिवाज से जनवरी 2018 में हुआ था. शादी के 2 महीने बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पति और ससुर ने सोनिया मार्डी को प्रताड़ित करने लगा और जान से मारने की धमकी दी जाने लगी. शादी के 7 महीने बाद 24 जुलाई 2018 को पिता पालो मुर्मू को ज्ञात हुआ कि बेटी जल गई है. जिसके बाद बेटी की मृत्यु हो गई.
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इस मामले को लेकर पीड़ित पिता ने सरायकेला महिला थाना में दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस संबंध में जानकारी देते हुए एपीपी राजीव कुमार ने बताया कि मामले पर अभियोजन पक्ष से 8 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी पति और ससुर को दोषी पाए जाने के बाद आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.