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Jharkhand Crime: बिजली के खंभे से बांधकर युवक की पिटाई, नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप

सरायकेला में आदित्यपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की कोशिश कर रहे एक अपराधी की जमकर पिटाई की गई. लाल गोराई पड़ोस के घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास किया. इसी बीच घरवालों ने देख लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी.

Rape attempt in Seraikela
सरायकेला में दुष्कर्म की कोशिश

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Published : Jun 20, 2021, 5:32 PM IST

सरायकेला: जिला में आदित्यपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की कोशिश करते एक आरोपी की बिजली के खंभे में बांधकर जमकर पिटाई की गई. पिटाई से घायल आरोपी को एमजीएम अस्पताल (MGM Hospital) में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

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नशे की हालत में था आरोपी

स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी युवक नशे की हालत में था, तभी वह पड़ोस के एक घर में जा घुसा और नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म की कोशिश (obscene act and attempted rape) करने लगा. इसी बीच आरोपी युवक को परिजनों ने पकड़ लिया और बिजली के खंभे में बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी. बाद में घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

पिटाई में घायल दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी

पिटाई में गंभीर रूप से जख्मी हुआ आरोपी

स्थानीय लोगों की पिटाई में आरोपी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इधर पीड़ित लड़की के बयान बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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क्या है पॉक्सो एक्ट?

इस एक्ट के मुताबिक 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वह पॉक्सो एक्ट के तहत आता है. इस एक्ट के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है. इसके अलावा एक्ट की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गलत नीयत से छूता है या फिर उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे पॉर्नोग्राफी (pornography) दिखाता है तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा. इस धारा के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है.

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