सरायकेला: कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, में ईएसआइसी के बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को किसी भी अस्पताल में आपातकालीन इलाज की सुविधा प्रदान होगी. जबकि अस्पताल में भर्ती होकर रेफर कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी. बीमित कर्मचारी और परिजनों को इमरजेंसी इलाज के दौरान केवल 24 घंटे के अंदर ईएसआइसी अस्पताल को इसकी जानकारी देनी होगी.
बीमित कर्मचारियों का अस्पताल से बिना रेफर होगा इमरजेंसी इलाज, 24 घंटे के अंदर ESIC अस्पताल को देनी होगी जानकारी - Insured employees will get treatment without refer
सरायकेला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ईएसआईसी के बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को किसी भी अस्पताल में आपातकालीन इलाज की सुविधा मिलेगी. उन्हें अस्पताल में भर्ती होकर रेफर कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी.
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बीमित कर्मचारियों का अस्पताल से बिना रेफर होगा इमरजेंसी इलाज
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अस्पताल नहीं मांगेंगे रेफर पेपर
इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक डॉ. एमपी मिंज ने बताया कि मुख्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार आपातकालीन चिकित्सा मामले में संबंधित अस्पताल की ओर से रेफर के कागजात की भी मांग नहीं की जाएगी. साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की ओर से सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल में रेफर किए गए मरीजों की औषधीय प्रतिपूर्ति ईएसआईसी अस्पताल के कार्यालय को भेजा जाएगा.