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बीमित कर्मचारियों का अस्पताल से बिना रेफर होगा इमरजेंसी इलाज, 24 घंटे के अंदर ESIC अस्पताल को देनी होगी जानकारी

सरायकेला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ईएसआईसी के बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को किसी भी अस्पताल में आपातकालीन इलाज की सुविधा मिलेगी. उन्हें अस्पताल में भर्ती होकर रेफर कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी.

Insured employees will get treatment without referral
बीमित कर्मचारियों का अस्पताल से बिना रेफर होगा इमरजेंसी इलाज

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Published : Feb 17, 2021, 12:47 PM IST

सरायकेला: कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, में ईएसआइसी के बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को किसी भी अस्पताल में आपातकालीन इलाज की सुविधा प्रदान होगी. जबकि अस्पताल में भर्ती होकर रेफर कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी. बीमित कर्मचारी और परिजनों को इमरजेंसी इलाज के दौरान केवल 24 घंटे के अंदर ईएसआइसी अस्पताल को इसकी जानकारी देनी होगी.

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ये भी पढ़ेंः-चेन्नई से कब झारखंड लौटेंगे मंत्री जगरनाथ महतो, पढ़ें पूरी रिपोर्टईएसआइसी अस्पताल की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक बीमित कर्मचारी और उनके परिजन आपातकाल के दौरान किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं, इसके तहत किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 24 घंटे के अंदर ईएसआईसी अस्पताल को यह जानकारी प्रदान करनी होगी. जिसके बाद ईएसआईसी अस्पताल के मुख्यालय को यह जानकारी दी जाएगी, झारखंड सरकार का श्रम नियोजन विभाग नए कर्मचारी राज्य बीमा योजना की ओर से बीमित व्यक्ति की सुविधा और भुगतान के संबंध में नए नियम बनाए गए हैं.

अस्पताल नहीं मांगेंगे रेफर पेपर

इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक डॉ. एमपी मिंज ने बताया कि मुख्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार आपातकालीन चिकित्सा मामले में संबंधित अस्पताल की ओर से रेफर के कागजात की भी मांग नहीं की जाएगी. साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की ओर से सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल में रेफर किए गए मरीजों की औषधीय प्रतिपूर्ति ईएसआईसी अस्पताल के कार्यालय को भेजा जाएगा.

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