सरायकेला: जिले के गम्हरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को बगैर सूचना शादी-विवाह या किसी समारोह में शिरकत नहीं कर पाएंगे. कोविड-19 के तहत ऐसे चिन्हित कर्मचारियों पर अब वरीय अधिकारियों की ओर से अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है.
देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार सार्वजनिक समारोह, शादी-विवाह आदि से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर गम्हरिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ठाकुर गौरी शंकर शर्मा और अंचलाधिकारी धनंजय कुमार ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है. अधिकारियों के इस आदेश के अनुसार इनके अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है, जबकि किसी भी समारोह या भीड़-भाड़ वाले स्थान पर जाने से पहले अधीनस्थ कर्मचारियों को अब अनुमति लेना अति आवश्यक कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनपर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान तय किया जा रहा है.
जिले का पहला प्रखंड बना गम्हरिया नए आदेश के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही है कि प्रखंडस्तर के कर्मचारी बगैर कार्यालय को सूचित किए हुए समारोह में शिरकत कर रोजाना कार्यालय आ रहे हैं. इससे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है. इन्होंने बताया कि कार्यालय के कर्मचारियों को सख्ती से आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है. अब इस आदेश के बाद सरकारी कर्मियों पर कार्रवाई की जा सकती है.
संक्रमण के बढ़ रहे मामले पर प्रशासन सजगसरायकेला जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन सजगता बरत रहा है, जिसके तहत अब शहरी क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम के वार्ड पार्षद, ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया समेत क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को जिला प्रशासन की ओर से पत्र निर्गत कर सोशल डिस्टेंस अनुपालन करने और बाहर से आने वाले लोगों की अविलंब सूचना प्रशासन को देने का आदेश जारी किया गया है.