सरायकेला: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य समेत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोत ,तालाब, पोखर आदि को चिन्हित कर उनके वॉटर सैंपल टेस्टिंग कराने का आदेश जिले से लेकर प्रखंड और शहरी क्षेत्र के स्थानीय नगर निकायों को दिया गया है. उद्देश्य है शहर और गांव में स्थित पारंपरिक जल स्रोत तालाबों का संरक्षण और जल गुणवत्ता जांच कर उसे और बेहतर बनाने की.
एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन जिले भर में स्थित जल स्रोत और तालाबों से जल संग्रह के नमूने एकत्र करने की कवायद में जुटा है.लेकिन इस आदेश के बीच जो बात सामने उभर कर आ रही है, वह है पारंपरिक जल स्रोत तालाबों का अतिक्रमण. जिला प्रशासन के फाइलों में वर्षों पूर्व जो तालाब दर्ज हैं असल में अब वहां बड़े-बड़े भवन और कमर्शियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट बना दिए गए हैं.
लिहाजा पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण तो दूर भूगर्भ जल संरक्षण भी नहीं हो पा रहा. एनजीटी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले भर के जल स्रोत, पोखर, तालाब आदि को चिन्हित कर उनके वॉटर सैंपल का टेस्टिंग लेबोरेटरी में कराना है.
यह प्रक्रिया 5 नवंबर तक होनी थी, जिसके बाद लेबोरेटरी में जांच के उपरांत जिन तालाब जल स्रोत के गहरीकरण, साफ -सफाई और वॉटर क्वालिटी बेहतर करने की आवश्यकता है वैसे जल स्रोत तालाबों को आगामी 15 दिसंबर तक रीस्टोर किया जाना है. इसके अलावा एनजीटी द्वारा सरकार को दिए गए आदेश में निम्न बातें इस प्रकार शामिल हैं:
1. शहरी क्षेत्र में जल स्रोत तालाबों की पहचान कर उनके जल नमूने एकत्र करने का कार्य नगर निगम नगर परिषद और नगर पंचायत द्वारा किया जाना है
2. ग्रामीण क्षेत्रों में जिले के सभी नौ प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह कार्य किया जाना है इसके साथ ही संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्राम से कम से कम एक जल स्रोत का चिन्हितीकरण हो और उन जल स्रोत के ही सैंपल लिए जाएं.
3. जल स्रोत चिन्हित करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए कि जल स्रोत प्राकृतिक स्वरूप में हो.
4- जल स्रोतों का निर्माण किसी सरकारी योजना के अंतर्गत किया गया हो, जल स्रोत का माप कम से कम 100 फिट हो,
5. जल स्रोत का प्रयोग उस जगह के अधिकांश लोगों द्वारा किया जा रहा हो.
6. जल स्रोत से लिए गए सैंपल में स्थानीय ग्राम ,शहर, थाना , खाता संख्या ,विभाग एवं कार्यालय का नाम अंकित किया जाए.
7. ग्रामीण क्षेत्र से एकत्र किए गए जल संग्रह नमूने को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कार्यालय को जांच के लिए सुपुर्द किया जाना है, जबकि शहरी क्षेत्र के जल स्रोत के वाटर सैंपल झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में भेजा जाना है.
8. शहरी समेत ग्रामीण क्षेत्र के जल स्रोतों से एकत्र किए गए सैंपल जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नोडल पदाधिकारी का भी चयन किया गया है जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन कम से कम 200 वाटर सैंपल का परीक्षण अवश्य रूप से किया जाए.
यह तो बात हो गई कि एनजीटी के इस संबंध में क्या आदेश है और इसे कैसे पूरा किया जाना है, लेकिन इन सब में सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि आज शहर हो या गांव सभी जगह पारंपरिक जल स्रोत, पोखर ,तालाब आदि लुप्त हो चुके हैं. ऐसे में एनजीटी का यह आदेश जल संरक्षण और जल स्रोत में व्याप्त अशुद्धियों को को दूर करने में कैसे सफल होगा.
छह प्रमुख तालाबों पर हुआ अतिक्रमण, बनाए गए अपार्टमेंट
सरायकेला जिले के कमरिया प्रखंड अंतर्गत वर्षों पुराने छह प्रमुख सरकारी तालाब जिनका अतिक्रमण कर आज वहां बड़े-बड़े भवन और अपार्टमेंट बना दिए गए हैं.
इन तालाबों में कभी खुली डाक से तालाब बंदोबस्ती की जाती थी लेकिन वह आज केवल सरकारी फाइल और कागजों में ही सिमट कर रह गया है, यह वो 6 सरकारी तालाब है, जिनमें से अधिकांश पर अतिक्रमण हो चुका है.