सरायकेलाः जिले के सभी कारखानों को जून माह के अंत तक ऑनलाइन रिटर्न भरना आवश्यक है. ऐसा नहीं करने वाले कारखानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा द्वारा दी गई है.
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 110 एवं झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के प्रावधान 100 के अनुसार प्रत्येक कारखानों को ऑनलाइन रिटर्न समर्पित करना है. इसके लिए वेब पोर्टल के माध्यम से सभी जानकारियों को 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करने वाले कारखानों के विरुद्ध कारखाना अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अब तक सरायकेला और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित 50% कारखानों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न समर्पित किया गया है.