आदित्यपुर,सरायकेलाः झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के तमाम जिलों में फायर सेफ्टी की जांच हो रही है. धनबाद के अपार्टमेंट में अगलगी की घटना के बाद हाई कोर्ट द्वारा इस दिशा में कड़ा रुख अख्तियार किया गया है. इस निर्देश के बाद फायर सेफ्टी को लेकर तमाम जिला प्रशासन और नगर निगम अलर्ट नजर आ रहा है. इसी कड़ी में सरायकेल में निगम की जांच शहर के भवनों की जांच कर रही है.
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उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरायकेला में आदित्यपुर नगर निगम की जांच दल की ओर से शहर के कई सारे कमर्शियल भवन और अपार्टमेंट्स की जांच की गयी है. जिसमें फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एक्जिट, तड़ित चालक यंत्र, सुरक्षा मानकों के साथ साथ अन्य प्रावधानों का जायजा लिया गया और उनकी समीक्षा की गयी. निगम की जांच दल ने पाया शहर के कई सारे कमर्शियल भवन और अपार्टमेंट बिना पुख्ता फायर सेफ्टी और सुरक्षा इंतजाम के बिना ही चलाए जा रहे हैं.
इस जांच दल ने पाया कि ऐसे भवनों में हादसों के वक्त जीवन के बचाव का इंतजाम नहीं है. इसके अलावा कई भवनों में दूसरा दरवाजा भी नहीं है जो इमरजेंसी एक्जिट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सके. सुरक्षा मानकों को लेकर निगम प्रशासन अब ऐसे भवनों को सोमवार को नोटिस निर्गत करेगी. कई कमर्शियल भवनों में संचालित दुकानों के ट्रेड लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा. इसके साथ ही नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस के आवेदन के समय दुकानों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के साथ फायर सेफ्टी उपकरण लगाने की भी घोषणा की जाएगी.
सूची तैयार कर होगी कार्रवाईः नगर निगम की जांच दल ने अपनी रिपोर्ट अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद को दिया है. उन्होंने ऐसे भवनों का सूची जल्द से जल्द बनाकर सौंपने का निर्देश नोडल पदाधिकारी पायल को दिया. शनिवार को जांच दल की ओर से मेडिट्रिना अस्पताल, कोलकाता बाजार, दयाल ट्रेड सेंटर, ऑनिक्स होटल एवं दर्जनों कमर्शियल भवनों की जांच की गयी.