सरायकेला: जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पर अब अवैध रूप से खटाल संचालन करने वाले पशुपालकों पर नगर निगम की गाज गिरेगी. नगर निगम शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे खटाल संचालकों पर झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. इसे लेकर नगर निगम की ओर सभी खटाल संचालकों के सर्वे कर सूची तैयार की जा रही है.
अवैध खटाल संचालकों पर गिरेगी गाज, झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सरायकेला में अवैध खटाल संचालकों पर अब कार्रवाई होगी. जिला के आदित्यपुर नगर निगम के शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे खटाल संचालकों पर झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. इसे लेकर नगर निगम की ओर से सभी खटाल संचालकों के सर्वे कर सूची तैयार की जा रही है.
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म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत 5 हजार तक का जुर्माना
झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के प्रावधान के तहत शर्तों के अनुसार निगम क्षेत्र में पशुपालन किया जा सकता है. प्रावधान के तहत पशुपालक सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थान पर खटाल नहीं चला सकते, इसके अलावा आवासीय क्षेत्र में सीमित संख्या और नियम के अनुसार ही खटाल में पशु रखे जा सकते हैं. पशुओं के गोबर को खुले में नहीं फेंका जा सकता, पशुपालकों को खटालों में पशुओं रखने से पूर्व आसपास के वातावरण का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है. रिहायशी समेत घनी आबादी वाले क्षेत्र में किसी भी हाल में खटाल नहीं चलाए जा सकते. वहीं इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पशुपालकों पर एक्ट के तहत 5 हज़ार तक जुर्माना वसूले जाने का भी प्रावधान तय किया गया है.