सरायकेला: जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला के निदेशानुसार जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कोषांग अशोक यादव के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग और स्थानीय पुलिस द्वारा कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन करने वालों और बिना अनुमति के तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सघन छापामारी अभियान चलाया गया. उक्त अभियान में चार दुकानदारों को 2003 की धारा 6ए के तहत दंडित करते हुए दंडस्वरूप 330 रुपये वसूली किए गए.
तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूकने की होती है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है. इसी आलोक में उपायुक्त ने ज्ञापांक 393 के माध्यम से जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान, सभी थाना परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला और जर्दा इत्यादि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है.