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सरायकेलाः 12 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा

सरायकेला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो धनंजय कुमार की अदालत ने 12 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

सरायकेलाः 12 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा
सिविल कोर्ट

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Published : Feb 19, 2020, 8:36 PM IST

सरायकेला: जिले के चौका थाना क्षेत्र में सातवीं कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा के साथ 2016 में दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के आरोपी को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो धनंजय कुमार की अदालत ने धारा 376(2) और 4 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.

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आरोपी को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.वहीं जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास देने की सजा दी है.

वर्ष 2016 में हुई थी घटना

यह मामला वर्ष 2016 में जुलाई महीने की है. 12 वर्षीय कस्तुरबा की छात्रा को उसके मामा ने स्कूल पहुंचाने के क्रम में दुष्कर्म किया था. साथ ही उसे किसी को नहीं कहने की धमकी दी थी.

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