सरायकेला: जिला के कपाली ओपी क्षेत्र में विगत 28 अगस्त 2019 को नाबालिग से दुष्कर्म मामले के कुल 12 आरोपियों को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment for rape of minor) सुनाई है. शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अमित शेखर ने सभी 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अमित शेखर ने 12 आरोपियों को धारा 323, 341, 342, 354, 354(a), 354(b), 376(d), 395, 504, 506, 34 आईपीसी के अलावा पॉक्सो सेशन 6 और 10 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी. इस मामले में पीड़िता के पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने पूरे मामले की सुनवाई के दौरान 29 दस्तावेज समेत 16 सबूत पेश किए थे.
लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा (accused sentenced to life imprisonment) सुनाई गई है. इसके साथ ही आरोपियों को 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की सूरत में आरोपियों को 2 साल साधारण कारावास और धारा 395 के तहत 10 साल की सजा दी गई है. इसके अलावा आरोपियों पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल कारावास सजा दी जाएगी, जुर्माना की राशि को पीड़िता को दी जाएगी.
क्या है मामलाः विगत 28 अगस्त 2019 को नाबालिग अपने एक मित्र के साथ जमशेदपुर के साकची स्थित लालजी होटल से फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत पहुंची थी. जहां दुष्कर्म के सभी 12 आरोपियों ने नाबालिग के मित्र को मारपीट कर भगा दिया था और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस घटना के बाद चांडिल थाना में पोक्सो एक्ट के तहत 52/19 के तहत 106/19 कांड संख्या दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी.